सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक आरोपी को जमानत देने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल्यवान अधिकार है, लेकिन अदालतें जमानत याचिका पर विचार करते वक्त आरोपों की गंभीरता को नजरअंदाज न करें।